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- हर माह अधिकतम मिलेंगे 22,500 रुपये
- 65 साल तक की उम्र वालों को मिलेगा मौका
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(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में मिडिल से अपग्रेड हुए प्लस-टू स्कूलों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा पर बहाली होगी। ऐसे शिक्षकों को मानदेय के रूप में प्रति कार्यदिवस 900 रुपये व एक माह के लिए अधिकतम 22,500 रुपये मिलेंगे।
वर्तमान में 2678 मिडिल स्कूलों को प्लस-टू स्कूल के रूप में अपग्रेड किया गया है। क्रमिक रूप से 2950 पंचायतों में भी प्लस-टू स्कूल के रूप में मिडिल स्कूल अपग्रेड किये जाने हैं। प्लस-टू स्कूल के रूप में अपग्रेड किये गये एवं किये जाने वाले सभी मिडिल स्कूल उन पंचायतों के हैं, जो हाई स्कूल विहीन थे। ऐसे स्कूलों के लिए 32,916 पद सृजित किये गये हैं। इन्हीं सृजित पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा पर बहाली होगी।
संविदा पर बहाली के लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षक बिहार के निवासी हों। केंद्र या राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हों तथा पेंशन प्राप्त कर रहे हों। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड हो। ऐसे योग्यताधारी अगर प्राथमिक या मध्य विद्यालय से सेवानिवृत्त होंगे, तो वे भी इस योजना से आच्छादित होंगे। चयन के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। कार्यों की समीक्षा के आधार पर एक-एक साल का सेवा विस्तार मिलेगा। यह अधिकतम 67 वर्ष की आयु तक होगा।
चयन के लिए उपलब्ध रिक्तियों का विषयवार समेकन जिला स्तर पर करते हुए आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा, जो बिन्दु एक से प्रारंभ होगा। आरक्षण कोटिवार एवं विषयवार जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्तियों का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर समेकन करते हुए राज्य मुख्यालय स्तर से विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा।
संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर आवेदन किया जायेगा, जिसमें पदस्थापन के लिए इच्छित जिले का नाम अंकित होगा। उसके बाद संबंधित आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अग्रसारित किया जायेगा। जिला स्तर पर आवेदनों को समेकित करते हुए पैनल बनेगा।
इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में पैनल निर्माण समिति होगी। इसमें स्थापना तथा प्रारंभिक शिक्षा व समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सदस्य होंगे। माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
वैसे सेवानिवृत्त शिक्षकों के आवेदन पर विचार नहीं होगा, जिन पर निगरानी का मामला चल रहा हो, जिन पर विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो या जिन पर किसी प्रकार का आपत्तिजनक मामला दर्ज हो।