पटना

पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटे संविदा स्वास्थ्यकर्मी


मांगों पर विचार करेगी सरकार

पटना। बिहार में कोरोना महामारी के बीच होम आइसोलेशन में गए राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने संविदाकर्मियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

गौरतलब है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के ऐलान पर स्वास्थ्य संविदा कर्मी बुधवार से होम आइसोलेशन में चले गए थे। संविदा कर्मियों ने बुधवार को 50 फीसदी काम ठप कर दिया और आगे आने वाले दिनों में यह अपनी सेवा पूरी तरह ठप करने वाले थे। संघ के सचिव ललन कुमार सिंह के मुताबिक उनकी मांगे पिछले 8 साल से लंबित हैं और सरकार उस पर विचार नहीं कर रही है।

पहले भी सरकार ने आश्वासन दिया था लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ संघ का कहना है कि यह निर्देश सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। अब चूंकि सरकार ने फिर से मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है और हाईकोर्ट से उन्हें काम पर वापस लौटने का आदेश दिया गया है तो उन्होंने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी है।

आपको बता दें कि 50 लाख रुपए बीमा, मानदेय रिवीजन सहित अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदाकर्मी बुधवार से होम आइसोलेशन में चले गए थे। संघ का कहना है कि कई बार स्मार पत्र दिए जाने के बावजूद बिहार सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

सोमवार को संघ की ओर से इस निर्णय की कॉपी राज्य के सभी जिलों में सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करा दी गई थी। 27 हजार स्वास्थ्यकर्मियों के होम आइसोलेशन में जाने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका काफी असर पड़ रहा था। खासकर कोरोना के जांच, और रिपोर्टिंग पर काफी बुरा असर पड़ा।