पटना

पटना: 15 अगस्त तक सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति


(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य में अब सवा लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया दो से तीन माह में पूरी हो जायेगी। माना जा रहा है कि 15 अगस्त तक बहाली हो जायेगी। इसके लिए तीन दिनों में संशोधित शिड्यूल आने की संभावना है। संशोधित शिड्यूल पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप आयेगा।

सवा लाख शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में तकरीबन 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होनी है। इनमें 1ली से 5वीं एवं 6ठी से 8वीं दोनों ही कोटि के शिक्षक होंगे। इसके साथ ही तकरीबन 30 हजार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्त होने हैं।

प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया वर्ष 2019 में जुलाई में ही प्रारंभ हुई थी। इसके तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का शिड्यूल एक जुलाई, 2019 को एवं प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का शिड्यूल पांच जुलाई, 2019 को आया। नियुक्ति को लेकर शुरू हुई प्रक्रिया के बीच विभिन्न कारणों से तकरीबन आधा दर्जन बार शिड्यूल भी बदले।


शिक्षा मंत्री बोले, तीन दिन में विज्ञापन

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। उच्च न्यायालय द्वारा सवा लाख शिक्षकों के नियुक्ति पर लगी रोक हटाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सरकार की प्राथमिकता में रही है। न्यायालय ने छूटे दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन करने के लिए 15 दिनों का समय देने का आदेश सरकार को दिया है। इसके अनुपालन में तीन दिनों के अंदर विज्ञापन निकाला जायेगा।

शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने कहा है कि न्यायालय के आदेश के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जायेगी। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया में दो से तीन माह लगेंगे। न्यायालय के आदेश के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जायेगी। 

शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए पिछले डेढ़-दो साल से नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई थी। उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही यह घोषणा की थी कि न्यायालय के आदेश के आलोक में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। श्री चौधरी ने कहा कि करोना महामारी में भी महाधिवक्ता के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति से संबंधित सभी पक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ रख रही थी।


नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची भी जारी हुई। उस पर आपत्तियां भी मांगी गयी। आपत्तियों के निराकरण के बाद चयन सूची जारी होती, उसके पहले ही नियुक्ति में नेत्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण के मसले पर मामला कोर्ट चला गया। और, पिछले साल अगस्त में अंतिम आदेश आने तक नियुक्ति पर रोक लग गयी। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर का भी असर पड़ा।

खैर, सुनवाई को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के दिशा-निर्देश में शिक्षा विभाग के स्तर पर पहल हुई। मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई। सोमवार को फिर सुनवाई हुई, पर पूरी नहीं हो पायी। उसके पहले शनिवार को शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित नियुक्तियों को लेकर जिलों आंकड़े लिये गये। मसलन, प्रस्तावित नियुक्तियों में दिव्यांगों के लिए कितने पद हैं और इन पदों के विरुद्ध कितने आवेदन हैं। उसके बाद गुरुवार को सुनवाई हुई और कोर्ट के आदेश से नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। अब, कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिड्यूल जारी होगा।