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पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा को कोर्ट से झटका, 2011 मानहानी केस में देने होंगे 2 करोड़ रुपये


बेंगलुरू, बेंगलुरू की एक अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को 2011 के मानहानी मामले में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने में देवगौड़ा को नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (एनआईसीई) को 10 साल पहले एक टेलीविजन साक्षात्कार में कंपनी के खिलाफ उनके अपमानजनक बयान के लिए दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

एनआईसीई के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक अशोक खेनी हैं, जो बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक हैं। 28 जून, 2011 को ‘गौड़ा गर्जन’ शीर्षक के तहत एक कन्नड़ समाचार चैनल द्वारा प्रसारित साक्षात्कार का उल्लेख करते हुए, अदालत ने देवेगौड़ा को कंपनी को दो करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया, जिसमें की गई अपमानजनक टिप्पणियों के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था।