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प्रदेशमें अब प्रशासनकी अनुमति के बाद ही निकलेगा जुलूस


आजसे कक्षा आठ तक के सभी स्कूल बंद

लखनऊ (आससे)। उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस से संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों व होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं। अब सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकल सकेगा। प्रदेशमें कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय और निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा।  उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक जोन, पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को   पत्र भेजकर सुरक्षित दूरी का पालन कराने और सार्वजनिक स्थान पर हर व्यक्ति को मास्क लगाने जैसे दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। तिवारी ने यह स्पष्ट हिदायत दी है कि आगामी पर्व व त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी भी प्रकार का जुलूस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकलेगा। दिशानिर्देश के मुताबिक अनुमति के बाद कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ निकलने वाले जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक रहेगी। उन्होंने कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से होली के त्योहार पर घर आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से जांच कराने के निर्देश दिये हैं, साथ ही कक्षा आठ तक के समस्त निजी, सरकारी तथा अर्ध सरकारी विद्यालयों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश घोषित करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और सोमवार को राज्य में कोविड-19 के 500 से ज्यादा नये मामले आए। इसके बाद मुख्?यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी और अधिकारियों को सख्ती से नियमों का अनुपालन कराने के लिए जवाबदेह बनाया। मुख्?य सचिव ने अधिकारियों को कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ न होने दी जाए और इसके लिए पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों एवं बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड-19 जांच कराने, कोविड हेल्प डेस्?क को फिर से सक्रिय करने और सभी जिलों में समर्पित अस्पतालों की सक्रियता के साथ ही भविष्य के लिए अन्य अस्पतालों को नोटिस देकर तैयार रखने को कहा है। उन्होंने थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हुए लक्षण युक्त लोगों की पहचान पर भी जोर दिया है।

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होलीपर हुड़दंगकी नहीं मिलेगी छूट

लखनऊ (आससे)। देश में अधिक कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित राज्यों से होली पर उत्तर प्रदेश में अपने घर आने वालों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। ऐसे हर व्यक्ति को कोरोना की जांच करानी होगी। साथ ही उसकी रिपोर्ट आने तक घर में ही रहना होगा।  होलीकी त्योहारपर शासनने हुड़दंग नहीं करनेकी हिदायत दी है। निगरानी समितियां इस पर पूरी नजर रखेंगी। इसके संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। होली, अन्य पर्व और पंचायत चुनाव पर कोरोना वायरस संक्रमण से सावधानी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक कर जरूरी निर्देश दिए थे। उन्हीं बिंदुओं को शामिल करते हुए मुख्य सचिव आरके तिवारी ने मंगलवार को सभी जिलों के लिए निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि आगामी पर्व, त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी। जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी प्रकार के जुलूस आदि प्रशासन से अनुमति के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। अनुमति के बाद हर आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी होगा। सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों की जांच : निर्देशों में कहा गया है कि जिन प्रदेशों में कोविड का संक्रमण अत्यधिक है, वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर तैनात किए जा रहे नोडल अधिकारी निगरानी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवाएं। जांच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहें। जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आए, उसके संपर्क में आने वाले औसतन 25-30 लोगों को 48 घंटे के अंदर चिन्हित जांच करानी होगी। कोविड हेल्प डेस्क फिर से सक्रिय  जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि डेडीकेटड अस्पताल चलते रहें और भविष्य के लिए अन्य अस्पतालों को भी नोटिस देकर तैयार रखा जाए। आवश्यक मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था कर ली जाए। कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय किया जाए। इन्फ्रारेड थर्मामीटर और पल्स आक्सीमीटर का उपयोग कर लक्षणयुक्त लोगों की पहचान करें। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच करानी होगी। जेल से बाहर गए बंदी की वापसी पर जांच : कोरोना से बचाव को लेकर पुलिस को भी निर्देशित किया गया है। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में प्रतिदिन जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेंगे। वहीं, जब भी कोई बंदी जेल से बाहर जाए तो कारागार प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक दूरी के नियम का अनुपालन हो। जब बंदी वापस आए तो उसकी कोविड जांच करा ली जाए।