नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल (West Bengal) की एक जेल में चार साल से बंद दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने शनिवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि बगैर ट्रायल के किसी को अधिक दिनों तक बंदी बनाए रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साल 2018 में 414 किलोग्राम गांजा को जब्त करने के मामले में गिरफ्तार किए गए पहले गवाह से पूछताछ अब तक नहीं की गई है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता ट्रायल में देरी की मांग करता है, ‘हम ट्रायल कोर्ट को इस बात की अनुमति देंगे कि याचिकाकर्ता को दोबारा कैद में रखा जाए।’
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