पटना

बिहारशरीफ: पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जिले में 4502 शिक्षकों का हो सकेगा नियोजन


हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अब 181 दिव्यांगजनों को शिक्षक बनने का मिलेगा अवसर

बिहारशरीफ (आससे)। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम राज्य सरकार मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक नियोजन की अनुमति के बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही जिले में शिक्षक नियोजन का रास्ता प्रशस्त हो गया है। नये निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिव्यांगजन अभ्यर्थी के संबंध में नियोजन इकाईवार, कोटिवार एवं विषयवार रिक्ति की सूचना जिला एनआईसी की वेबसाइट पर 09 जून तक प्रकाशित कर देना है। इसके लिए 11 जून से 25 जून तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।

हालांकि नालंदा जिला शिक्षा विभाग ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पहले हीं सूची बना चुकी है। इसके तहत जिले के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति की घोषणा की गयी थी। इस कैटेगरी में जिले में कुल 3217 रिक्ति है, जिसमें दिव्यांग जनों के लिए कुल 124 रिक्ति है, जिसमें दृष्टि दिव्यांग 28, मूक बधिर हेतु 32, चलंत दिव्यांग हेतु 31 तथा मनोविकार दिव्यांग हेतु 33 रिक्ति तय की गयी है। जबकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 1285 रिक्ति है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए कुल 57 रिक्ति तय की गयी है, जिसमें दृष्टि दिव्यांग 21, मूकबधिर 16, चलंत दिव्यांग 10 तथा मनोविकार दिव्यांग हेतु 10 पद आरक्षित किया गया है। अब इस कैटेगरी के अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं भी किये है उन्हें शिक्षक नियोजन हेतु फिर से आवेदन का मौका मिल गया है। अन्यथा उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए दिव्यांगों का कोटा रिक्त रह रहा था।

दिव्यांगजनों को जहां अब आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षक बनने का मौका मिलेगा वहीं आम अभ्यर्थी जो वर्षों से शिक्षक बनने का सपना संजो रखे थे उनहें भी अब यह अवसर मिल सकेगा क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा बहाली पर लगी रोक हटा दी गयी है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि तक हैंड टू हैंड या फिर डाक के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा।