तय प्रक्रिया के तहत दूसरे नियोजन इकाई में जाने वालों का नहीं घटेगा वेतन
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में पंचायतीराज एवं नगर निकायों के प्रारंभिक शिक्षकों के दूसरे नियोजन इकाई के लिए चयनित होने पर वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इस बाबत शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक वेतन संरक्षण का लाभ सिर्फ वैसे शिक्षकों को ही देय होगा, जिन्होंने अन्य नियोजन इकाई में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोजन इकाई के सचिव की अनुमति से आवेदन किया हो। पूर्व पद पर कार्य करने की अंतिम तिथि तक का सेवा सत्यापन संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षक की सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा तथा अन्य नियोजन इकाई में नियुक्त होने की स्थिति में सेवा पुस्तिका जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक होगा।
यह भी प्रावधान किया गया है कि पूर्व नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त कर नये नियोजन इकाई में उपस्थापित करना होगा। संबंधित शिक्षक पूर्व पद पर प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर नवनियुक्त शिक्षक का वेतन निर्धारण संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी होगा कि संबंधित शिक्षक-शिक्षिका के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर पूर्व में नियुक्ति हुई थी, उन प्रमाण-पत्रों का सत्यापन पूर्व नियोजन इकाई एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के माध्यम से हो चुका हो।
दरअसल, बिहार पंचायत शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2012 (यथासंशोधित) एवं बिहार नगर निकाय शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2012 (यथासंशोधित) के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों की नियुक्ति की काररवाई प्रारंभ हुई। नियमावली एवं 24 नवंबर, 2014 को जारी अधिसूचना संख्या 429 में किये गये प्रावधान के आलोक में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को अन्य नियोजन इकाई में चयनित होने के उपरांत वेतन संरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया। उसके कार्यान्वयन को लेकर अधिसूचना में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।