एपीओ मुख्य परीक्षा अगले आदेश तक रद्द
पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के गृह विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) की नियुक्ति हेतु चयन को लेकर बीपीएससी द्वारा आयोजित पीटी परीक्षा के मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को पीटी के परीक्षा के रिजल्ट को रिवाइज़ करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने उत्पल कांत समेत अन्य बैच केस पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया।
कोर्ट ने अपने आदेश में बीपीएससी द्वारा अयोजित की गई प्रीलिमिनरी परीक्षा के रिजल्ट को पुनरीक्षित करते हुए मिनिमम क्वालीफाईइंग मार्क्स के क्राइटेरिया को हटाते हुए 1:10 के अनुपात में रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता सुदीप कुमार दास व अन्य के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि मंगलवार को मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है। याचिकाकर्ता सुदीप कुमार का कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा नंबर होने के बावजूद चयन नहीं हो सका क्योंकि इन्होंने क्वालीफाईइंग मार्क्स प्राप्त नहीं किया था। एपी ओ के 553 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 6 फरवरी, 2020 को विज्ञापन संख्या-01/ 2020 निकाला गया था ताकि इनका चयन किया जा सके।
आयोग द्वारा 7 फरवरी, 2021 को प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव परीक्षा ली गई। 27 अप्रेल को आयोग द्वारा प्रीलिमिनरी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। 28 अप्रेल, 2021 को स्पष्टीकरण आयोग द्वारा जारी किया गया। 4 मई, 2021 को याचिकाकर्ता ने आयोग के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की मांग की गई। 4 जुन, 2021 मुख्य परीक्षा के लिये आवेदन देने की तिथि अधिसूचित की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार से आयोजित मुख्य परीक्षा को बीपीएससी ने अगले आदेश तक रद्द कर दिया है।