पटना

बिना प्रस्वीकृति नहीं चलेंगे प्राइवेट स्कूल


      • आरटीई के तहत प्रस्वीकृति के लिए 31 दिसंबर तक की डेटलाइन
      • पहले से प्रस्वीकृत स्कूलों के डॉक्युमेंट पोर्टल पर होंगे अपलोड

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य में आगामी 31 दिसंबर के बाद बिना प्रस्वीकृति के निजी प्रारंभिक विद्यालय नहीं चलेंगे। इसे लेकर जनवरी में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सर्टिफिकेट लिये जायेंगे। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति अनिवार्य है। इसके साथ ही पहले से प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों के डॉक्युमेंट ई-संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किये गये जायेंगे।

यह कार्य आगामी 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये हैं। बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-18 एवं बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम-11 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रस्वीकृति प्राप्त करना है।

प्रारंभिक निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत दी जाती है। प्रस्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्येश्य से इस व्यवस्था को ऑनलाइन किये जाने के निमित ई-संबंधन पोर्टल विकसित किया गया है। प्रस्वीकृति के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इंर्पोटेंट लिंक्स में ई-संबंधन या एडु-ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पर आवेदन किया जा सकेगा।

इस नयी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का ऑनलाइन डॉक्युमेंट अपलोड करायी जाय। डॉक्युमेंट अपलोड का कार्य आगामी 30 सितंबर तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाय। उसके बाद प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का निर्धारित मापदंड के तहत जांचोपरांत प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करने को जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है।  आगामी 31 दिसंबर तक पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त प्रारंभिक निजी विद्यालयों का क्यूआर कोड वाला प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी होगा।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के मुताबिक पूर्व व्यवस्था के तहत प्राप्त लंबित आवेदनों पर प्रस्वीकृति संबंधी अब कोई ऑफलाइन काररवाई नहीं की जायेगी। जिलों में निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन जो अभी लंबित हैं, वैसे मामले में नयी व्यवस्था के तहत प्रस्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु संबंधित निजी विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष-व्यवस्थापक को निर्देशित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है।

वैसे सभी प्रारंभिक निजी विद्यालय, जिनकी प्रस्वीकृति के लिए प्रबंध समिति द्वारा आवेदन नहीं किया गया है, से अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन लेकर प्रस्वीकृति की काररवाई के निर्देश दिये गये हैं।