पटना

बेगूसराय: इंतजार की घड़ी खत्म, 5 जुलाई से कॉउंसलिंग शुरू, अभ्यर्थियों को लाने होंगे ये सभी दस्तावेज


बेगूसराय (आससे)। 5 जुलाई से शुरू होगी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गठित किया कोषांग। हिन्दी गाने की बोल ‘जिसका मुझे था इंतजार वह घड़ी अब आ गई’ शिक्षक नियोजन पर सटीक बैठता है। इसके लिए शिक्षा विभाग के स्थापना शखा द्वारा जिले में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 को लेकर जिला स्तर पर नियंत्रण कोषांग में 10 लोगों को लगाया गया है।

काउंसलिंग के लिए तीन अलग-अलग नियोजन इकाई के लिए अलग-अलग तारीख निर्धारित किया गया है। नगर निकाय के लिए पांच और छह जुलाई निर्धारित किया गया है। जिसमें छठी कक्षा से से आठवीं के लिए कॉउंसलिंग होगी। इसी तरह सात और आठ जुलाई के प्रखंड नियोजन इकाई के लिए छठी से आठवीं जबकि 12 जुलाई को पंचायत नियोजन इकाई के लिए पहली से पांचवीं कक्षा के लिए कॉउंसलिंग होगी। वहीं प्रमाणपत्र की जांच के लिए कोषांग का गठन किया गया है।

गठित कोषांग में महर्षि गौतम उच्च विद्यालय खम्हार के जितेन्द्र कुमार, श्रुति विद्या परियोजना कन्या वि. बदलपुरा के धमेश कुमार सिंह, केपी उ.वि. भैरवार के हरेराम झा और मुकेश कुमार, सर्वोदय उ.वि. शाहपुर के अरशद आलम, उ.वि. बागवाड़ा के अशोक कुमार पंडित और दीपक कुमार दीप, उ.वि. खम्हार के चंद्रशेखर सुमन और महर्षि गौतम उ.वि. खम्हार के राजीव कुमार का चयन किया गया है। इनलोगों को निर्देश दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में कांउसलिंग के संबंध में किए जाने वाले प्रश्नों और समस्याओं का निवारण करेगें।

काउंसिलंग के लिए निम्लिखित दस्तावेज लाना होगा:

मैट्रीक परीक्षा का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटर का अंकपत्र और प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र ओर प्रमाण पत्र (जिनकी नियुक्ति स्नातक के आधार पर हो रही हो) प्रशिक्षण का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता का अंकपत्र, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र (जिन पर लागू होगा), दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जिन पर लागू होगा) और ईडब्लूएस से संबंधित प्रमाण पत्र (जिन पर लागू होगा)। उक्त सभी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। किसी योग्यता का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य होगा।

मालूम हो कि बीटीईटी में सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को कम से कम 60 प्रतिशत अंक, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी को 55 प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति और दिव्यांग कोटि के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रावधान सीटीईटी के लिए भी लागू है। बीटीईटी और सीटीईटी में 82 या 82 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दो अंक का अतिरिक्त मेघा अंक देय नहीं होगा।

ज्ञात हो कि ऐसे पंचायत जो नए नगर पंचायत या नगर परिषद के पुनर्गठन विस्तारीकरण से प्रभावित हैं उन पंचायतों में प्राप्त आवेदन पर नियुक्ति की प्रक्रिया विभागीय अधिसूचना 23 जून 2021 के तहत पूर्ण की जाएगी। इसके लिए पंचायतों के पंचायत सचिव को नियुक्ति से संबंधित सभी अभिलेख संबंधित नगर पंचायत या नगर परिषद से नौ जुलाई तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कुछ नंबर जारी किए हैं जिनमें है 9431242823, 8873084606, 9931395000, 9955854412, 8789253781, 8936070388।