(आज अदालत समाचार)
पटना। एन.आई.ए. के विशेष जज गुरुविन्दर सिंह मल्होत्रा की अदालत द्वारा शुक्रवार को बोध गया बम ब्लास्ट करने की साजिश मामले में अभियुक्त जहीदुल इस्लाम को भादवि, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम विदेशी अधिनियम व आतंक विरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए १० वर्षों का कठोर कारावास व ३८ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। इसके पूर्व विशेष अदालत ने इसी मामले में आठ अभियुक्तों को दोषी स्वीकार करने पर सजा दिया था।
विदित हो कि बौध धर्म गुरु दलाई लामा द्वारा बोध गया में निगमा पूजा के दौरान इन उग्रवादियों ने १९ जनवरी २०१८ को मुख्य मंदिर व आस-पास बम लगाकर विस्फोट करने का प्रयास किया था। घटना के समय दलाई लामा के अलावा पूरे विश्व से बौध धर्म के अनुयायी मौजूद थे तथा बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी बोध गया में मौजूद थे।
जहीदुल को निम्न धाराओं में दोषी पाते हुए मिली सजा
पटना (आससे)। बोध गया में बम बलास्ट की साजिश मामले में एनआईए के विशेष जज गुरुविन्दर सिंह मल्होत्रा को अदालत द्वारा निम्न धाराओं में दोष सिद्ध करते हुए सजा दिया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी:- धारा-१२१ भादवि-१० वर्ष, ५ हजार अर्थदंड, धारा-१२२ भादवि-१० वर्ष, ५ हजार अर्थदंड, धारा-१२३ भादवि-५ वर्ष, २ हजार अर्थदंड, धारा-१६ आतंक विरोधी अधि.-१० वर्ष, ५ हजार अर्थदंड, धारा-१८ आतंक विरोधी अधि. ५ वर्ष, २ हजार अर्थदंड, धारा-१८बी आतंक विरोधी अधि. ३ वर्ष, २ हजार अर्थदंड, धारा-२० आतंक विरोधी अधि. १० वर्ष, ५ हजार अर्थदंड, धारा-४ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-१० वर्ष ५ हजार अर्थदंड, धारा-५ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-१० वर्ष, २ हजार अर्थदंड कुल अर्थदंड ३८ हजार।
उक्त घटना पर पुलिस ने बोध गया थाना मेें काण्ड संख्या ३४/२०१८ दिनांक २० जनवरी २०१८ को दर्ज किया। मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसे एन.आई.ए. को सौंपा गया। एन.आई.ए. ने आर.सी. ४/१८ दिनांक ३ फरवरी २०१८ को दर्ज कर मामले का अनुसंधान किया तथा अनुसंधान के पश्चात एन.आई.ए. ने नौ अभियुक्तों अहमद अली उर्फ कालू, दिलावर हुसैन, पैगम्बर शेख, मुस्तफा रहमान उर्फ शाहीन उर्फ तुहीन, अब्दुला करीम उर्फ करीम शेख उर्फ इकबाल उर्फ फन्टू शेख, नूर आलम मोमीन, आरिफ हुसैन उर्फ अताकुर उर्फ सैयद उर्फ अनास उर्फ आलमगीर शेख, मुहम्मद आदिल शेख उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ अशादुल्लाह व जहीदुल इस्लाम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।