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बड़ा फैसला! कर्मचारियों के पारिवार वालों का टीकाकरण करवा सकती हैं कंपनियां


  • नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टीकाकरण के नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए निजी और राज्य संस्थाओं को न केवल अपने कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को भी टीकाकरण करने की अनुमति दी है।

सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार द्वारा परिवार के सदस्यों व आश्रितों को – जैसा कि नियोक्ता द्वारा परिभाषित किया गया है – को औद्योगिक और कार्यस्थल कोविड टीकाकरण केंद्रों (CVC) में कार्यक्रम के तहत कवर करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। यानि कि अब कर्मचारी के परिवार वाले भी कंपनी की मदद से टीकाकरण करा सकते हैं।

बता दें कि सरकार की ओर से कहा गया है कि नियोक्ता उन अस्पतालों से टीका लें, जिनके साथ कंपनी का करार हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 18-44 साल की उम्र के लाभार्थियों को सीधे राज्यों द्वारा खरीदी गई खुराक के माध्यम से कवर किया जा सकता है।