जस्टिस जामदार ने कहा, आप (मलिक) कल तक अपना जवाब दाखिल करें। यदि आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी जवाब दे सकते हैं। उन्होंने याचिकाकर्ता (ज्ञानदेव वानखेड़े) के खिलाफ कोई और बयान देने से मलिक पर रोक लगाने का आदेश जारी किए बगैर यह निर्देश दिया। ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरशद शेख ने अदालत से कहा कि प्रतिवादी (मलिक) प्रतिदिन कुछ झूठा और मानहानिकारक बयान दे रहे हैं। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी की जाती है, जो और भी अपमानजक होती है।
समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिस पर सुनवाई 10 नवंबर को होनी है। मुंबई हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से वानखेड़े की याचिका पर कल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
बता दें कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ अपने परिवार को क्रूज ड्रग मामले में घसीटने के लिए 1.25 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि मीडिया को उनके परिवार के बारे में खबरें देने से रोक दिया जाए। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर इन दिनों मुंबई एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े हैं। नवाब मलिक हर दिन समीर वानखेड़े को लेकर कोई ना कोई बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं।