यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद पर बुधवार को अब तक सबसे बड़ी कार्यवाई की। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर झूंसी थाना क्षेत्र के हवेलियां में तकरीबन 1.23 अरब की संपत्ति को कुर्क किया गया। अतीक अहमद पर धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति को कुर्क किया गया। प्रयागराज के गंगापार में झूंसी थाना क्षेत्र के हवेलिया स्थित यह संपत्ति अतीक अहमद के पिता और चाचा के नाम दर्ज थी। इस भूखंड के अधिकांश हिस्से में बबूल और बेर के पेड़ उगे हुए हैं। माफिया अतीक अहमद व उनके सगे सम्बन्धियों की संपत्तियों की खोजबीन लगातार जारी है। पुलिस को जानकारी हुई कि माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति हवेलिया झूंसी में है। यह संपत्ति माफिया अतीक ने अपने और अपने सगे सम्बन्धियों के नाम गुपचुप तरीके से करवा रखी है। बेनामी सम्पत्ति को चिन्हित करने के लिए राजस्व टीम की मदद ली गई है। एसपी सिटी संतोष कुमार मीना ने बताया कि कुर्क सम्पति अभियुक्त अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज व चाचा उस्मान अहमद के नाम पर पाई गई। यह अचल सम्पत्ति 13 बीघा है। जिसकी अनुमानित कीमत 1 अरब 23 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट के यहां से मिला था। बुधवार दोपहर इनकी कुर्की की कार्रवाई की गई। अभियुक्त अतीक अहमद और उनके सगे सम्बन्धियों की दूसरी संपत्तियों को चिन्हित करने की कार्रवाई जारी रहेगी।