पटना

मुजफ्फरपुर: अनुसूचित जाति व जनजाति पर अत्याचार मामले में नियमानुसार हर हाल में दर्ज करें प्राथमिकी : प्रणव


डीएम ने महादलित टोले में उक्त अधिनियम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी कल्याण पदाधिकारी को दी  

मुजफ्फरपुर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक जिलाधिकारी  प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में आहूत की गई। बैठक में समिति के सदस्यों के साथ  विधायक कुढ़नी  डॉ अनिल सहनी भी उपस्थित थे।

बैठक में उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन से संबंधित  प्रस्तुत एजेंडा की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन का जायजा लिया। साथ ही उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति -जनजाति पर  अत्याचार संबंधी नियमानुसार प्राथमिकी हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि उक्त अधिनियम का सघन प्रचार- प्रसार विशेषकर महादलित टोला में कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। पीड़ित को प्रवधान के  अनुसार समुचित लाभ मुहैया कराए जाने का निर्देश उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया। कहा कि उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन समय सीमा के अंदर हो। उपस्थित सदस्यों और विधायक द्वारा भी  महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए जिस पर अनिवार्य रूप से अमल करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।

बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि कुल 69 पीड़ितों को 51 लाख 97 हजार 500 रुपये मुआवजा के रूप में दिए गए।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन पीड़ितों को तकनीकी त्रुटि के कारण मुआवजा से वंचित होना पड़ा उनसे संबंधित त्रुटि का शीघ्र निराकरण करते हुए मुआवजा देना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यदि पूर्व के ऐसे मामले हैं जिसमें पीड़ित को मुआवजा नहीं मिल पाया हो उसे चिन्हित करते हुए तत्काल उन्हें मुआवजा देने की दिशा में गंभीर प्रयास करना सुनिश्चित करें।

विगत बैठक में 41 मामलों में राहत सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें से चार पीड़ितों के खाता संख्या में नाम को लेकर संशोधन  नहीं हो पाने के कारण मुआवजा से वंचित होना पड़ा था। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि त्रुटि निराकरण कराते हुए 30 जून तक हर हाल में मुआवजा देना सुनिश्चित किया गया।

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021- 22 में मुआवजा मद में 46 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है जबकि एक  करोड़ 25 लाख की आवंटन की मांग की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि कुल छह पेंशनरों को पेंशन की राशि का भुगतान की जा रही है।

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि पीड़ित व्यक्तियों को सरकार के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित किया जाना है। इस हेतु विभिन्न विभागों को पत्र के द्वारा सूचित किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पीड़ितों की सूची संबंधित सभी विभागों को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए और संबंधित विभाग उन्हें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित करते हुए इस आशय का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी ने उपस्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित थाना वार दर्ज मामलों का विवरण शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।साथ ही संबंधित थाना प्रभारी प्राथमिकी पर पीड़ित/ वादी का मोबाइल नंबर अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यदि दर्ज मामलों में पीड़ितों अथवा गवाहों को अभियुक्तों द्वारा धमकाया या डराया जाता है तो ऐसे मामलों में अभियुक्तों के विरुद्ध विधि सम्मत आवश्यक करवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

वहीं सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी  तथा चार्ज सीट समय सीमा के अंदर प्रस्तुत कराया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ सुनील कुमार झा और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह भी उपस्थित थे।