उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड को दी नोटिस, चार हफ्ते में देना है जवाब
नयी दिल्ली (आससे)। उच्चतम न्यायालय गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ विभिन्न राज्य सरकारों के कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करेगा। साथ ही अदालत ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने दोनों सरकारों को जबाव दाखिल करने के लिये चार हफ्ते का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के धर्म-परिवर्तन संबंधित कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आज नोटिस जारी किया। तीन जजों की इस पीठ में जस्टिस बोबडे के अलावा जस्टिस वी रामासुब्रमणियन और एएस बोपन्ना शामिल हैं। पीठ ने विशाल ठाकरे एवं अन्य और तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटिजन फॉर जस्टिस एंड पीसÓ की याचिकाओं पर आज सुनवाई की। हालांकि अदालत ने उस प्रावधान पर स्टे देने से मना कर दिया जिसमें शादी के लिए धर्म-परिवर्तन से पहले इजाजत लेने की बात है।