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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- कानूनी रूप से वैध हैं अल्पसंख्यकों के लिए चालाई जा रही कल्याण योजनाएं


  • नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार (Union Govt) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाएं कानूनी रूप से वैध हैं। सरकार का कहना है कि ये योजनाएं असमानता को घटाने पर केंद्रित हैं। इन योजनाओं से हिंदुओं या अन्य समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें दलील दी गई है कि धर्म कल्याणकारी योजनाओं का आधार नहीं हो सकता है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामें में कहा है कि हमारी ओर से चलाई जा रही कल्‍याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों में असमानता को कम करने और शिक्षा के स्तर में सुधार करने पर केंद्र‍ित हैं। यही नहीं ये रोजगार में भागीदारी, दक्षता एवं उद्यम विकास में कमियों को दूर करने पर केंद्रित हैं। हलफनामें यह भी कहा गया है कि योजनाएं संविधान में दिए गए समानता के सिद्वांतों के खिलाफ नहीं हैं। ये कानूनी रूप से वैध हैं। ये योजनाएं ऐसे प्रविधान करती हैं जिससे अशक्तता को दूर किया जा सकता है।