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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तिहाड़ में बंद कथित ठग चंद्रशेखर और उनकी पत्नी को दूसरे जेल भेजा जाए


नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तिहाड़ जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) और उनकी पत्नी द्वारा दायर याचिका पर नया आदेश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को आदेश दिया कि सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी को तिहाड़ जेल से शहर की मंडोली जेल में स्थानांतरित किया जाए।

सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी ने जान को खतरा बताया था। चंद्रशेखर कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग ( Money Laundering) और कई लोगों को ठगने के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

सुकेश ने बताया जान का खतरा

बता दें कि तिहाड़ में बंद चंद्रशेखर और उनकी पत्नी ने जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में दिल्ली के बाहर एक जेल में स्थानांतरण की मांग की थी। जिस पर न्यायमूर्ति एसआर भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा, ”रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने तथा 17 जून को दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि प्रतिवादी द्वारा 23 जून को दिए गए बयान के अनुसार याचिकाकर्ताओं को मंडोली जेल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसके लिए आदेश दिया जाता है।”

दूसरे जेल में शिफ्ट करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर मंडोली जेल में शिफ्ट किया जाए। पीठ ने कहा, ”यह आदेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी दोनों के लिए है।”

बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए ठगने के आरोप है और इसी मामले में वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके अलावा सुकेश पर और भी कई ठगी के आरोप हैं।