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सेंट्रल विस्टा मुद्दे में SC का हस्तक्षेप से इनकार, कहा- मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित


  • देश इस वक्त कोरोना महामारी जैसी भयानक स्थिति का सामना कर रहा है, ऐसे में नई दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जारी है। इस मुद्दे पर देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया कि यह मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में है।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए स्वतंत्रता प्रदान की। पीठ ने हाईकोर्ट से भी कहा कि वह जल्द सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करे। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने मामले को 17 मई को सुनवाई के लिए निर्धारित कर रखा है।

याचिकाकतार्ओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील देते हुए कहा, हम एक मानवीय स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं। अगर इस परियोजना को चार से छह सप्ताह तक टाल दिया जाए तो कुछ नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि आईपीएल पहले ही निलंबित हो चुका है और हम एक अभूतपूर्व कोविड संकट का सामना कर रहे हैं। मेहता ने कहा कि एक जनहित याचिका के माध्यम से अदालत में आने वाले याचिकाकर्ता और हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) दाखिल करना गंभीर संदेह पैदा करता है।