नई दिल्ली। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से दोष सिद्धि पर रोक लगने के बाद हार्दिक इस वर्ष के अंत में गुजरात में होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे।
हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पटेल की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी थी। दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगने के कारण हार्दिक 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में मेहसाणा विसनगर की सत्र अदालत ने हार्दिक को दंगा और आगजनी का दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। दो साल की सजा होने के कारण हार्दिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए थे।