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26 जनवरी हिंसा मामले में आरोपी इकबाल सिंह को दिल्ली की कोर्ट से मिली जमानत, लगाई ये शर्तें


  1. दिल्ली की एक कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान गणतंत्र दिवस पर हिंसा से जुड़े एक मामले में आरोपी इकबाल सिंह को जमानत दे दी है. विशेष जज नीलोफर आबिदा परवीन ने इकबाल सिंह को 30,000 रुपए के निजी मुचलके और एक लोकल जमानतदार पर जमानत दे दी.

साथ ही कोर्ट ने इकबाल सिंह को निर्देश दिया कि वो अपने मोबाइल नंबर के बारे में बताए, जिसे वो हर समय लोकेशन एक्टिवेटेड के साथ ऑन रखेगा और वो उस नंबर को जांच अधिकारी के साथ शेयर भी करे. इसके अलावा हर महीने की पहली और 15 तारीख को वो जांच अधिकारी को फॉन करके उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बताए.

इसने अलावा कोर्ट ने अलग-अलग शर्तें भी लगाईं कि वो बिना पूर्व अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएगा और जब बुलाया जाएगा तो वो जांच में शामिल होगा. साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सामने सुनवाई की हर तारीख पर मौजूद होने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि वो इस दौरान ना तो किसी को धमकी देगा, ना ही गवाहों को प्रभावित करेगा और ना ही सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करेगा.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी इकबाल सिंह और जमानतदार बिना किसी पूर्व सूचना के बिना सत्यापित पते और संबंधित मोबाइल फोन नंबरों को नहीं बदलेंगे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 फरवरी को इकबाल सिंह को पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया था. इकबाल सिंह के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी था. दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा के लिए इकबाल के खिलाफ राजधानी में कई मामले दर्ज किए गए थे. इसके बाद से ही इकबाल सिंह फरार था, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस कई जगहों पर दबिश दे रही थी.