चंदौली। विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशनुसार तथा मा० जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विनय कुमार द्विवेदी के आदेश के अनुपालन में सिविल जज सि०डी० सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रुचि श्रीवास्तव द्वारा जिला कारागार वाराणसी में चंदौली के सिद्घ दोष बंदियों के स्वास्थ्य, रहन-सहन व खान पान के संबंध में जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव श्रीमती रुचि श्रीवास्तव ने जिला कारागार वाराणसी में सिद्घ दोष बंदियों जिनके वाद की पैरवी करने वाला कोई नहीं है उन्हे नि:शुल्क विधि सहायता प्रदान करने के लिए उनके आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रसारित करने हेतु तथा ऐसे बंदियों जो सामान्य मामलों में तथ्य धारा ३३६ ए के अंतर्गत निरुद्घ हैं उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए जेलर जिला कारागार वाराणसी को निर्देशित किया गया। उपस्थित बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा विशेष रुप से चयनित योजनाओं के बारे में बताया। तत्पश्चात बंदियों के बैरिक तथा भोजनालय का निरीक्षण किया। तथा वैश्विक महामारी कोविड-१९ के संक्रमण को रोकने के लिए दिये गये निर्देशों के साथ-साथ बंदियों को मास्क लगाने तथा समय-समय पर साबुन से हाथ धुलने व साफ-सफाई से रहने के लिए निर्देशित किया। उक्त शिविर में डिप्टी जेलर जिला कारागार वाराणसी उपस्थित रहे।