पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति काफी तेज हो गई है. इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने शिकायत की थी चुनाव होने की वजह से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए. जिसे लेकर अब चुनाव आयोग सख्त हो गया है. चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने का आदेश दिया है.
दरअसल, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि चुनावी राज्यों में को-विन प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाले कोविड-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.
‘पीएम मोदी की तस्वीर अधिकार का दुरुपयोग’
टीएमसी ने इस तस्वीर को प्रधानमंत्री द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग भी करार दिया था. बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है. इसके बाद 26 फरवरी से इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू है. जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने अब स्वास्थ्य मंत्रालय से कोविड-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने को कह दिया है.
चुनाव आयोग ने दिया शख्त निर्देश
निर्वाचन आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा कि चुनावी नियमों का वह अक्षरश: पालन करें. चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पत्र भेजा है, जिसमें कुछ प्रावधानों का हवाला दिया गया है जो सरकारी खर्च पर विज्ञापन पर पांबदी लगाते हैं. चुनाव आयोग ने इस पत्र में भले ही किसी व्यक्ति का हवाला नहीं दिया, लेकिन कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरश: पालन करे.