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योगी सरकार ने लिफ्ट व एस्केलेटर को लेकर जारी किया बड़ा आदेश, ये हैं नियम और शर्तें


ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में सोसायटीज, सेक्टर सहित बड़े मॉल, कार्यालयों में लिफ्ट व एस्केलेटर की सुरक्षा, अनुरक्षण, संचालन के लिए उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 2024 को 25 सितंबर 2024 से प्रभावी कर दिया गया है। इसको लेकर डीएम के पास शासनादेश आ गया है। इसमें डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

Noida News लिफ्ट व एस्केलेटर स्वामी के लिए एक जरूरी खबर है। योगी सरकार ने लिफ्ट व एस्केलेटर को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर लिफ्ट व एस्केलेटर स्वामी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बताया गया कि जिलाधिकारी के पास शासनादेश आ गया है। जिसमें डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

इस समिति में संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, एडीएम वित्त एवं राजस्व, नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। यह सदस्य लिफ्ट व एस्केलेटर संबंधित अनुरक्षण, सुरक्षा व संचालन को लेकर हो रही गतिविधियों, किसी दुर्घटना पर समुचित कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम को देंगे।