नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को ‘हिंदुत्व’ शब्द की जगह भारतीय संविधानात्व या भारतीय संविधान रखने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंदुत्व शब्द की जगह भारतीय संविधानात्व या भारतीय संविधान शब्द के इस्तेमाल को लेकर याचिका दायर की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। डॉ. एसएन कुंद्रा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलीलें पेश करने की कोशिश की तो सीजेआई ने नाराजगी जाहिर की।
सीजेआई ने याचिकाकर्ता की दलील पर जताई नाराजगी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। डॉ. एसएन कुंद्रा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलीलें पेश करने की कोशिश की तो सीजेआई ने नाराजगी जाहिर की।