- नेशनल डेस्क; सुप्रीम कोर्ट ने गन्ना उत्पादक किसानों के बकाए के भुगतान को लेकर एक पूर्व सांसद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र समेत 11 गन्ना उत्पादक राज्यों से जवाब मांगा। जनहित याचिका में चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किसानों को बकाए का भुगतान करने के लिए एक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण और न्यानमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने महाराष्ट्र के पूर्व लोकसभा सांसद राजू अन्ना शैट्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर की दलीलों पर गौर किया। वकील ने कहा कि गन्ना आपूर्तिकत्र्ताओं को देश भर में आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर उनके बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए, जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश में भी यह बात कही गई है।