- दिल्ली में कथित रेप और हत्या मामले की पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान चीफ जस्टिस ने ट्विटर के वकील से पूछा कि क्या पीड़िता के माता-पिता का फोटो हटाया गया है. इसपर ट्विटर की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट को हटा दिया है, उनके अकाउंट को भी लॉक किया गया है. उनके द्वारा किए ट्वीट ने हमारी पॉलिसी का भी उल्लंघन किया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस नहीं जारी किया है, लेकिन राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर को जवाब या पक्ष रखने के लिए अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 27 सितंबर को होगी.
क्या है मामला?
दरअसल, पीड़िता की उम्र 9 साल थी. याचिकाकर्ता मकरंड सुरेश मडलेकर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जुवेलाइन जस्टिस एक्ट और POCSO एक्ट (बाल यौन अपराध रोकथाम कानून) का उल्लंघन किया है. याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट से ट्विटर और दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है कि वे राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करें. याचिका में कहा गया है, ‘दोनों कानूनों में प्रावधान है कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर शेयर नहीं की जा सकती है.’