- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने मुंबई के बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक के ऊपर नियमों के उल्लघंन की वजह से 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं दूसरी ओर ग्राहक को जानिए (KYC) नियमों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने की वजह से दि अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई का कहना है कि बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा जारी (सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत आरबीआई द्वारा जारी 05 मार्च 2018 11 अप्रैल 2018 के विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए 50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया गया है.
बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाया गया यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है. आरबीआई का कहना है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है.