- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि नॉर्थ-ईस्ट प्रतिष्ठानों और कुछ श्रेणियों के प्रतिष्ठानों के लिए UAN को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। EPFO ने इसकी घोषणा ट्विटर पर की। पहले UAN को आधार से जोड़ने की समय सीमा 1 सितंबर 2021 थी। जब नियोक्ता द्वारा UAN नंबर प्रदान किया जाता है तो खाताधारक के प्रत्येक PF खाते का डिटेल एक ही स्थान पर रहता है और इसमें कर्मचारी का बैंक डिटेल भी होता है। यह एक बार में अधिक जानकारी देखने और प्रोससे करने में मदद करता है।
UAN को आधार से जोड़ने के चार तरीके हैं। पहला सदस्य सेवा पोर्टल के माध्यम से, दूसरा उमंग ऐप के माध्यम से, तीसरा EPFO के e-KYC पोर्टल पर OTP सत्यापन के माध्यम से और चौथा EPFO के e-KYC पोर्टल पर बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल के जरिए।
यहां जानिए UAN Aadhaar linking स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
- EPFO सदस्य e-SEWA पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं।
- UAN नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
- ‘मैनेज’ टैब सर्च करें और KYC पर क्लिक करें।
- यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा
- ‘Add KYC’ पर जाएं और अपना आधार नंबर और पैन नंबर (PAN) दर्ज करें।
- यहां आपको अपना डिटेल पेंडिंग KYC टैब में दिखाई देगा।
- यहां से EPFO लिंकिंग को मंजूरी देगा, जिसके बाद आपकी आधार जानकारी अप्रूव्ड KYC टैब में आ जाएगी और इस तरह आपका आधार EPF से लिंक हो जाएगा।