पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने बेसिक ग्रेड वर्ग के एक से पांच तक के बीएड डीएड विशेष शिक्षा के सेतु पाठ्यक्रम से वंचित शिक्षकों को राहत दी है। अदालत ने नौकरी से हटाने के आदेश पर फिलहाल अमल नहीं करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने यह आदेश दिया।
अदालत को बताया गया कि बेसिक ग्रेड वर्ग एक से पांच तक के बीएड डीएड विशेष शिक्षा की योग्यता पर बहाल शिक्षकों को विगत 31 मार्च, 2019 तक एनसीटीई से मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम करना होगा। कहना यह था कि सेतु पाठ्यक्रम सिर्फ सरकारी संस्थानों में कराया जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को सेतु पाठ्यक्रम कराने में कोई दिलचस्पी नहीं रखी।
इस वजह से तकरीबन पांच सौ से ज्यादा शिक्षक सेतु पाठ्यक्रम पूर्ण करने से वंचित रह गये। अदालत को बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से विगत 22 अक्टूबर, 2019 को पत्रांक- 1422 जारी कर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया गया था कि 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटाने की कार्रवाई की जाए।