नई दिल्ली, । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने कर्मचारियों को ईपीएफ का पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का सुविधा उपलब्ध कराता है। नई कंपनी ज्वाइन करने पर EPF कॉन्ट्रीब्यूशन नए EPF खाते में जाने लगता है। कई बार नौकरी बदल ली तो कई PF अकाउंट हो जाते हैं और उन सभी में आपका कुछ न कुछ फंड जमा रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप बिना कहीं जाए घर बैठे मेंबर इंप्लॉई EPF के पैसे को एक अकाउंट से दूसरे खाते में ट्रांसफर (मर्ज) करवा सकता हैं। आइए जानते हैं इसकी प्रॉसेस…
स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
- आप सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
- इसके बाद UAN व पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
- इसके बाद आप Online Services पर जाएं और वन मेंबर–वन EPF अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट) पर क्लिक करें।
- अब यहां पर आपको वर्तमान ज्वाइनिंग से जुड़ी निजी जानकारी और EPF अकाउंट को वेरिफाई करना होगा।
- इसके बाद Get Details ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको पिछले नौकरी वाले एकाउंट की डिटेल्स दिखेगी।
- इसके बाद आप ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए पिछले नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता में से किसी एक को चुनें।
- इसे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होल्डिंग DSC की उपलब्धता के आधार पर चुनें।
- दोनों में से किसी भी नियोक्ता को चुनकर मेंबर आईडी या UAN दें।
- सबसे आखिर में ‘Get OTP’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद UAN में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा।
- ओटीपी को डालकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें।
ईपीएफ ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के बाद आपको कंपनी या संस्थान को PDF फाइल में अपने ऑनलाइन EPF ट्रांसफर आवेदन की सेल्फ अटेस्ट कॉपी जमा करना होगा। कंपनी या संस्थान डिजिटल रूप से EPF ट्रांसफर रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं। अप्रूवल के बाद EPF को वर्तमान कंपनी के साथ नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।