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Allahabad High Court का बड़ा फैसला, प्लेटलेट्स को लेकर चर्चा में आए ग्लोबल हास्पिटल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई


प्रयागराज, । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डेंगू मरीज को मिलावटी, खराब प्लेटलेट (मुसम्मी का जूस) चढ़ाने वाले ग्लोबल हॉस्पिटल के मालिक मालती देवी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अवैध निर्माण की सुनवाई के बाद कानूनी कार्रवाई करने के पीडीए अधिवक्ता के आश्वासन के बाद छह हफ्ते के लिए अस्पताल भवन ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

पीडीए ने कोर्ट में क्‍या कहा : पीडीए ने कहा कि उपशमन प्रावधानों पर विचार करने के बाद अवैध अशमनीय अंश ही गिराया जाएगा। कोर्ट ने आपत्ति पर सुनवाई के बाद चार हफ्ते में निर्णय लेने का पीडीए को निर्देश दिया है। साथ ही छह हफ्ते या निर्णय होने तक ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

छुट्टी में विशेष अदालत बैठी : मामले को आवश्यक मानते हुए छुट्टी में विशेष अदालत बैठी और याचिका की सुनवाई कर राहत दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मालती देवी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याची ने क्‍या दी दलील : याचिका पर अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा एवं अभय नाथ श्रीवास्तव ने बहस की। याची का कहना है कि उसने पीपलगांव, प्रयागराज में जमीन खरीदी और निर्माण कराया। इसके 18 कमरे श्याम नारायण को 50 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर दिया। इसी में ग्लोबल हास्पिटल चल रहा है। अस्पताल की मरीज के इलाज में लापरवाही के कारण सीएमओ के आदेश से भवन सील कर दिया गया है। पीडीए के जोनल अधिकारी ने याची को नोटिस दी है, जिसमें बताया गया है कि ध्वस्तीकरण आदेश 11 जनवरी 22 को पारित किया गया है। पहले ऐसी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई थी। भूतल पर याची निवास करती है। कोई नक्शा पास नहीं है। याची कंपाउंडिंग को तैयार हैं। कानून के तहत उसे आपत्ति करने व सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

पीडीए को सुनवाई कर निर्णय लेने का निर्देश : पीडीए ने कहा कि वह नियमानुसार सुनवाई कर कंपाउंडिंग नियमों का पालन करने के बाद ही अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही करेगा। इस पर कोर्ट ने याची को आपत्ति देने व पीडीए को सुनवाई कर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए तब तक ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है।