
बिहार सरकार ने छोटे व्यवसायियों को भी बालू भंडारण और बिक्री का अधिकार देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने बिहार खनिज समानुदान (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण नियमावली) 2024 में प्रविधान किए हैं। छोटे व्यापारियों को बालू भंडार करने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। इस कदम से छोटे व्यापारियों को नई व्यवस्था मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकेंगे।
नियमावली में किए गए प्रविधान के अनुसार, पट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज विशेषकर बालू का व्यापार करने वालों के लिए खनिज भंडारण के जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत जो व्यापारी 25 हजार घनफुट तक बालू का भंडार करने का लाइसेंस प्राप्त करना चाहेंगे उन्हें एक वर्ष के लिए पांच हजार रुपये का शुल्क देना होगा जिसके बाद उन्हें लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।





