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COVID-19 टीकाकरण के लिए अनिवार्य नहीं ‘आधार कार्ड’, केंद्र ने SC में कहा- बिना आईडी के 87 लाख को लगा टीका


नई दिल्ली, : देश में इन दिनों टीकाकरण अभियान जोर-शोर से चल रहा है। देशवासियों को टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरुरत पड़ती है। हालांकि, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना का टीका लेने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि, टीका लगवाने के लिए व्यक्ति को कोई दूसरा पहचान पत्र दिखाना होगा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि, वे आधार कार्ड के उत्पादन पर जोर न दें।

 

दरअसल, एक जनहित याचिका में ये दावा किया गया है कि कुछ केंद्र टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर देते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने अधिकारियों से कहा कि, वे आधार कार्ड के उत्पादन पर जोर न दें, क्योंकि यह पहचान के एकमात्र प्रमाण के रूप में COVID-19 टीकाकरण के उद्देश्य से है। वहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि, COWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, और अन्य दस्तावेजों में से किसी एक का दिखाया जा सकता है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड की जरुरत नहीं है। याचिकाकर्ता की शिकायत का विधिवत निराकरण किया जाता है। सभी संबंधित प्राधिकरण स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के अनुसार कार्य करेंगे।