नई दिल्ली । दिल्ली दंगे के दौरान लूटपाट व तोड़फोड़ के एक मामले में सुनवाई में पेश होने से छूट मांगने की अर्जी लगाने वाले आरोपित की मां ने उसकी जमानत वापस ले ली। कड़कड़डूमा कोर्ट में मां ने न्यायाधीश के समक्ष कहा कि उनका बेटा नशे का आदी हो चुका है और वह उनके नियंत्रण से बाहर है।
इसलिए वह उसकी जमानती नहीं रहना चाहतीं। यह भी बताया कि उनका बेटा दिल्ली में ही कहीं रह रहा है। कोर्ट ने पाया कि आरोपित ने अर्जी में किसी काम से बाहर होने का हवाला देते हुए रियायत मांगी है। इस पर कोर्ट ने जमानती बंधपत्र जब्त कर आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
खजूरी खास थाना क्षेत्र में वजीराबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास पुश्ता रोड पर 24 फरवरी 2020 को दंगाइयों ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से लूटपाट कर उनकी कार तोड़ दी थी। इस मामले में आरोपित सुनील ने दिल्ली से बाहर होने का हवाला देते हुए कोर्ट में अर्जी लगाकर सुनवाई में पेश होने से छूट मांगी।
उसकी मां अचला देवी ने भी कोर्ट में अर्जी लगाकर बेटे की जमानत वापस लेने का आग्रह किया। मां का कथन सुनने के बाद कोर्ट ने सुनील की अर्जी को खारिज कर दिया और जमानती बंधपत्र जब्त कर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।