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Delhi : HC ने ED केस में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला लंच के बाद फिर होगी सुनवाई


नई दिल्ली, । दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े ईडी के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इसी मामले में आप के पूर्व प्रचार प्रमुख विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सिसोदिया की कानूनी टीम ने भी उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर छह सप्ताह की जमानत के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी।

लंच के बाद भी होगी सुनवाई

सिसोदिया की इस जमानत याचिका के विरोध में ईडी ने कहा- सिसोदिया मंत्री रहते 18 विभागों को संभाला और उस समय उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था, अब वह जमानत पाने के लिए ये सभी आधार बना रहे हैं।

ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले ही अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी, अब उन्होंने फिर अंतरिम याचिका दाखिल की है। चार दिन पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली थी और उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोर्ट लंच के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

पुलिस सुरक्षा में पत्नी से मिल सकते हैं सिसोदिया: ED

वहीं, ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्नी से याचिका का विरोध किया और कहा कि वह पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्नी से मिल सकता है।

ED ने दोनों की जमानत याचिकाओं का लिखित में दलीलें देते हुए विरोध में कहा कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का चेहरा थे। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सालिस्टर जनरल एसवी राजू ने साजिश में विजय नायर की भूमिका को बताते हुए अलग-अलग लोगों के बयानों को पढ़ाते हुए कहा- आप पार्टी को पंजाब में चुनावों के लिए तत्काल पैसे की जरूरत थी।

दक्षिण समूह ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए, विजय नायर ने अभिषेक बोइनपल्ली और दिनेश अरोड़ा की सहायता की। 100 करोड़ रुपए की घूसखोरी के मनी ट्रेल पर ईडी ने कहा, विजय नायर और आप पार्टी गोवा में चुनाव को लेकर बंगाली मार्केट में हवाला लेनदेन के लिए नोट व पैसे के साथ नंबर और फोन नंबर दिए। इसलिए चालान बनाए गए, नकद भुगतान किया गया और फिर नकद हटा दिया गया।

विजय नायर की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने ईडी के आरोपों बेबुनियाद बताते हुए कहा कि विजय 249वें दिन हिरासत में हैं, क्योंकि विजय ने गोवा चुनाव में विक्रेताओं को 10 लाख व 15 लाख का भुगतान किया गया था? विजय ने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए सलाखों के पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आप का चेहरा था। मैं मुख्यमंत्री के घर के सिर्फ पास रहने की वजह से सलाखों के पीछे नहीं रह सकता।