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Jharkhand: दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने वाले पति और सास-ससुर को उम्रकैद


गोड्डा, । झारखंड के गोड्डा जिले में दहेज के लिए विवाहिता को केरोसिन छिड़ककर जलाकर मार देने के मामले में मोतिया निवासी पति रमन कुमार, ससुर सुभाष हरिजन एवं सास सुशीला देवी को जिला जज तृतीय जनार्दन सिंह की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को 14 वर्ष सश्रम कारावास तथा 25000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

शादी के बाद से ही किया जा रहा था प्रताड़ित

19 जुलाई 2014 की घटना को लेकर मोतिया ओपी पर की गई शिकायत के आधार पर मुफस्सिल थाना में कांड अंकित कर पुलिस अनुसंधान शुरू किया गया था। प्राथमिकी की सूचक अरुणा देवी ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी को दहेज के लिए जलाकर मार डाला गया। अरुणा देवी के अनुसार उनकी पुत्री सोनी देवी की शादी मोतिया के रमन कुमार के साथ वर्ष 2010 में हुई थी।

रमन कुमार पोस्टऑफिस में काम करता था। शादी के बाद से ही सोनी के ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। एक बार कंप्यूटर सेट के लिए 24 हजार रुपये की मांग की गई थी, जिसे पूरा भी कर दिया गया था। फिर 30 हजार रुपये की मांग की जाने लगी।

पहले समझौता फिर दी मौत

यह मांग पूरी करने में वे सभी असमर्थता जताने लगे तो सोनी के साथ मारपीट कर पति और सास-ससुर ने उसे घर भगा दिया गया। बाद में जब सुलह समझौता हुआ तो ससुराल वाले सोनी को अपने साथ ले गए। इस बीच 19 जुलाई 2014 को मोतियो गांव में ही सोनी को केरोसिन छिड़ककर जला डाला गया। गंभीर रूप से जख्मी सोनी को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई।

साहेबगंज में भी दहेज के लिए महिला से मारपीट

इधर साहेबगंज जिले में भी महिला से दहेज को लेकर मारपीट व जान से मारने की साजिश रचने का मामला सामने आया है। बोरियो क्षेत्र के कुम्हरिया गांव के नंदलाल ठाकुर की पुत्री सुनीता देवी ने अपने पति, सास, ससुर, देवर, जेठ एवं गोतनी के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने एवं जान से मारने की नियत से सोए अवस्था में किरोसिन डालकर आग लगाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। सुनीता देवी का कहना है कि उसकी शादी 2009 में तीनपहाड़ थाना क्षेत्र के पिलघुट्टु में विकास ठाकुर के साथ हुई।

शादी के तीन साल बाद से उसके पति का व्यवहार बदल गया। बिना वजह मारपीट करने लगा। दहेज के लिए दो लाख रुपया नकद एवं एक बाइक की मांग करने लगा। सुनीता का आरोप है कि दहेज के लिए आठ जुलाई 2018 को उसके पति विकास ठाकुर, ससुर लखी ठाकुर, देवर सुभाष ठाकुर, भैंसुर संतोष ठाकुर, सास शांति देवी एवं गोतनी रूपा देवी सभी लोग मिल कर सोए अवस्था में बिछावन पर किरोसिन डाल कर आग लगा कर जान से मारने की साजिश रच चुके हैं।