- नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी 2021 (NEET-SS Exam 2021) इस साल पुराने पैटर्न पर कराया जाएगा और नया पैटर्न अगले साल लागू होगा. इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दी और बताया कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए, यह तय किया गया है कि नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा के पैटर्न में किए गए बदलाव अगले साल से लागू किए जाएंगे.
बदलावों की वैधता पर कुछ नहीं कह सकते: SC
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमू्र्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एश्वर्या भाटी की दलीलों को रिकॉर्ड में रखा और उन छात्रों की याचिकाओं का निपटान किया, जिन्होंने इस साल से नीट-सुपर स्पेशियलिटी के परीक्षा (NEET-SS Exam 2021) पैटर्न में बदलावों को लागू करने के केंद्र के पहले के फैसले को चुनौती दी थी. पीठ ने कहा कि परीक्षा के पैटर्न में किए गए बदलावों की वैधता के सवाल पर वह कुछ नहीं कह रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को केंद्र को ‘अपने तरीके में सुधार’ लाने का और नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 (NEET-SS Exam 2021) में किए गए बदलावों को वापस लेने पर निर्णय लेने का केंद्र को एक आखिरी मौका दिया था. नाराज कोर्ट ने कहा था कि चिकित्सा पेशा और शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है और अब, चिकित्सा शिक्षा का नियमन भी उस तरह से हो गया है जो देश की त्रासदी है.