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UP: पुलिसकर्मियों पर भी होगी कार्रवाई, अब न छीन सकेंगे फोन और न तोड़ सकेंगे कैमरा


आगरा। राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो ने अपने एक्स के आफिशियल खाते पर सोमवार को पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई से संबंधित एक पोस्ट शेयर किया। इसमें लिखा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी न तो गाली दे सकता है और न ही मारपीट कर सकता है।

 

किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसकी हरकत को मोबाइल कैमरा या अन्य कैमरे का इस्तेमाल कर रिकार्ड किया जा सकता है। इस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है।

ऐसे में यदि कोई पुलिसकर्मी फोन या कैमरा छीनने व तोड़ने की कोशिश करता है तो क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन या अधिकारी के समक्ष शिकायत करें। इसके साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार अयोग में भी इसकी शिकायत दर्ज कराएं। न्याय न मिलने पर न्यायालय में भी मामला दर्ज कराया जा सकता हैं।

दो सौ अपराधियों पर पुलिस की नजर

लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस ने अपराधियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से जमानत पर लापता हिस्ट्रीशीटरों व इनामी बदमाशों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए इनके मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लिए जा रहे हैं। गैंगस्टरों की भी तलाश चल रही है।

बीते पांच वर्ष में सिटी पुलिस अपराधियों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए हिस्ट्रीशीट खोली है। 776 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ आर्म्स एक्ट, शराब, के साथ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, गौ-तस्करी, वाहन चोरी, छिनैती समेत अन्य घटनाओं में शामिल हैं।

चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पुलिस ने जमानत पर जेल से बाहर आए दो सौ से अधिक अपराधियों की निगरानी तेज कर दी है। स्वजन व रिश्तेदारों से मिलने वाले नंबर को सर्विलांस पर लगाकर ट्रेस कर रही है।