पटना

औरंगाबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश निलंबित


पटना (विधि सं)। औरंगाबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स 2020 के रूल 6 के सब- रूल (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश को पारित किया है।

जांच के लंबित रहने तक या अगले आदेशों तक श्री शरण का हेडक्वार्टरस पटना सिविल कोर्ट के साथ रहेगा। कोर्ट के आदेशानुसार पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एन के पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जब तक ये आदेश लागू रहेगा तबतक बगैर पूर्व अनुमति के औरंगाबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण स्टेशन नहीं छोटेंगे। निलंबित अवधि में श्री शरण को बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता के हकदार होंगे।


वैशाली के एसीजेएम निलंबित

पटना (विधि सं)। वैशाली के सब जज-सह-एसीजेएम रामेश्वर मिश्र को पटना हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बेगूसराय के तत्कालीन मुंशीफ रहे श्री मिश्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। हाई कोर्ट ने यह करवाई बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स 2020 के रूल 6 के सब- रूल (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश को पारित किया है। जांच के लंबित रहने तक या अगले आदेशों तक श्री मिश्रा का मुख्यालय सिविल कोर्ट, हाजीपुर रहेगा। पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एन के पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जब तक यह आदेश लागू रहेगा तब तक बगैर पूर्व अनुमति के श्री मिश्र अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबित अवधि में श्री मिश्रा को बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता के हकदार होंगे।


इस आदेश की प्रति औरंगाबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण को भी  इस आग्रह के साथ भेजी गई है कि वे अपने कार्यालय का प्रभार इस आदेश के प्राप्त होते ही वरिष्ठतम एडिशनल डिस्ट्रीक्ट व सेशंस जज को सौंप देंगे। उक्त आशय की जानकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए पटना के जिला व सत्र न्यायाधीश को भी भेजी गई है।