पॉक्सो की विशेष अदालत ने सुनाया फ़ैसला, पीड़िता को चार लाख देने का दिया निर्देश
जहानाबाद। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह मनोज कुमार राय की अदालत ने अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को न्यायालय ने सुनवाई पूरा करने के उपरांत भादवि की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत क्रमशः दस-दस साल का कारावास भुगतने का फ़ैसला सुनाया है। साथ ही दस दस हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का निर्देश दिया है तथा अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने का फ़ैसला सुनाया है।
न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 363 एवं 366 के तहत क्रमशः पांच-पांच साल का कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपये अर्थदंड की राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी विक्की दास को छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सहायता एवं पुनर्वास राशि के रूप में पीड़िता को चार लाख देने का निर्देश दिया है।
उपरोक्त आशय की जानकारी देते हुए पॉक्सो विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने हुलासगंज थाने में विक्की दास समेत तीन लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी 28 मार्च 2019 को अपने घर से बाहर निकली थी। देर शाम तक जब नहीं लौटी तो खोजबीन के क्रम में मालूम हुआ की विकी दास ने शादी के नियत से उसे अपहृत कर लिया है। पीड़िता के पिता ने यह भी आरोप लगाया था कि पूर्व में भी वह मेरी बेटी को लेकर चला गया था। इस मामले में अभियोजन के तरफ़ से 7 गवाह पेश किए गए थे।