पटना

बिहार में कोरोना से मरे प्राइवेट डॉक्टरों के परिजनों को भी मिलेगा 50 लाख


पटना (आससे)। बिहार में सरकारी डॉक्टरों की तरह अब निजी डॉक्टरों के परिजनों को भी कोरोना से मौत पर 50 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। यह धनराशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दी जाएगी। बिहार मानवाधिकार आयोग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आईएमए बिहार सरकारी डॉक्टरों की तरह प्राइवेट डॉक्टरों को 50 लाख दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। आईएमए के अनुसार बिहार में 80 निजी डॉक्टरों की कोरोना से मौत हुई है।

बिहार मानवाधिकार आयोग ने आईएमए बिहार शाखा को पत्र जारी कर निजी डॉक्टरों की मौत पर 50 लाख रुपए देने की जानकारी दी है। आईएमए का कहना है कि बिहार मानवाधिकार आयोग ने कोविड से हुई डॉक्टरों की मौत के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा ने आदेश पारित किया है कि कोविड 19 में लगे कोरोना से मरने वाले निजी चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 50 लाख की बीमा राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

आईएमए के राष्ट्रीय निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार व सचिव डॉ. सुनील कुमार ने  बताया कि पटना सिविल सर्जन के पत्रांक संख्या 2806 से एक अप्रैल 2020 के अनुसार सभी प्राइवेट अस्पतालों एवं क्लीनिक को कोविड 19 काल में वाह्य एवं आकस्मिक सेवाओं के लिए खुला रखने का आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद अधिक संख्या में निजी चिकित्सकों के आश्रितों को 50 लाख की बीमा राशि का लाभ अब तक भुगतान नहीं किया गया है। आईएमए का कहना है कि उम्मीद है कि अब बिहार मानवाधिकार आयोग के आदेश के बाद राज्य में कोविड काल में मरे निजी डॉक्टरों के आश्रितों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा योजना के अंतर्गत 50 लाख की बीमा राशि सरकार शीघ्र उपलब्ध कराएगी।