पटना

बिहारशरीफ: डीईओ की चाल को आरडीडीई ने दी मात


      • डीएम द्वारा 16 शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगाये गये रोक का डीईओ चाहते थे आरडीडीई से अनुमोदन
      • जिलाधिकारी के प्रशिक्षण में जाते हीं डीईओ अपने पुराने करतूतों को अनुमोदित कराने का किया कुत्सित प्रयास

बिहारशरीफ (आससे)। जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह प्रशिक्षण में गये है, जिसका उलट फायदा उठाने में जुटा है जिले का शिक्षा विभाग। जिला पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगायी गयी थी। जैसे ही डीएम प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय छोड़े वैसे ही जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण के रोके गये आदेश को फिर से बहाल कराने की नई जुगात शुरू कर दी। यह अलग बात है कि उनका यह कुत्सित प्रयास कारगर नहीं हो सका। शायद वरीय पदाधिकारियों ने उनकी करतूतों को भांपा। वजह बतायी जाती है कि जिला पदाधिकारी के आदेश की भनक क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी को लग गयी और डीईओ की चाल को उन्होंने नाकाम कर दिया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 02 जुलाई 2020 को ज्ञापांक 921 के जरिये राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति समिति की बैठक का हवाला देते हुए 3450 कोटि के नियुक्त मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को ऐच्छिक विकल्प के आधार पर स्थानांतरण कर दिया। 14 लोगों को तथा राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई समिति के निर्णय के आलोक में दो और शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भारी अनियमितता बरती थी। चर्चा यह थी कि नियमों को ताक पर रखकर लेन-देन की गयी थी। इस आलोक में जिला पदाधिकारी को शिकायत मिली और जिला पदाधिकारी ने डीईओ के ज्ञापांक 930 एवं 922, दिनांक 09 जुलाई 2020 निर्गत आदेश को निरस्त कर दिया।

पिछले दिनों जिला पदाधिकारी लगभग एक माह के प्रशिक्षण में मंसूरी के लिए निकले और इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसका फायदा उठाने का कुत्सित प्रयास किया। उद्देश्य था कि डीएम के आते-आते क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक से स्थानांतरण को अनुमोदन कराकर अपनी चाल में कामयाब हो जाये। इस आलोक में पत्रंक 116, दिनांक 02 मार्च 2021 को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पटना को स्थानांतरण आदेश को अनुमोदित करने के संबंध में पत्र लिखा, जिसमें कहा कि बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 के मद्देनजर रखते हुए जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार स्थानांतरण आदेश स्थगित किया गया था। लेकिन अब इस स्थानांतरण आदेश को अनुमोदित करने की कृपा की जाय।

सूत्रों की मानें तो जिलाधिकारी द्वारा लगाये गये रोक के असली कारणों की जानकारी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सुरेंद्र कुमार सिन्हा को लगी और फिर उन्होंने अपने पत्रंक 374, दिनांक 05 मार्च 2021 को आदेश निर्गत किया कि आपके द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत कर हमसे अनुमोदित करने की अपेक्षा की गयी है। पत्र में कहा गया है कि उक्त संबंध में स्पष्ट करना है कि आपके द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत किया गया है वह स्थापना समिति से निर्णित है। इसके लिए आप स्वयं सक्षम पदाधिकारी है फलतः आपके प्रस्ताव को वापस किया जाता है।

देखना यह होगा कि अब जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले में आगे क्या दांव चलते है। लेकिन यह तो निश्चित है कि जिलाधिकारी के लौटते ही यह मामला उनके संज्ञान में लाया जायेगा क्योंकि लोग इसकी तैयारी कर रखे है।