पटना

मुजफ्फरपुर: आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान तय समय पर बंद करें : प्रणव


समीक्षात्मक बैठक में डीएम बोले सख्ती से हो आदेश का अनुपालन 

मुजफ्फरपुर। जिलाधिकारी द्वारा मुजफ्फरपुर नगर निगम, सभी नगर पंचायतों, सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं उनसे संबंधित हाट-बाजारों में प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान को बंद करने से संबंधित जारी आदेश के अनुपालन सख्ती से कराने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में एक बैठक आहूत की गई।

बैठक में सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर, सहायक समाहर्ता, उप विकास आयुक्त डॉ सुनील कुमार झा, एडीएम लोक शिकायत अशोक कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी एवं प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, डीसीएलआर पूर्वी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शुक्रवार शनिवार एवं रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी दुकानों प्रतिष्ठानों को बंद करने के बाबत निर्गत निर्देश का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाय।  इस संबंध में उन्होंने दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एएसपी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उक्त निर्देश का गंभीरतापूर्वक  अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके।

उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड विधान के विभिन्न प्रावधानों/धाराओं के आलोक में दंडात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।  दोनों एसडीओ, एसडीपीओ परिवहन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पुलिस के वरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए उपयुक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे। उक्त आदेश का  उल्लंघन करने वाले तत्वों/समूहों पर कठोर करवाई करेंगे।

इसके समानांतर कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा से संबंधित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार की गति को बढ़ाने  का भी उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सख्ती के साथ साथ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना भी सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में उन्होंने सिविल सर्जन, नगर आयुक्त, सभी बीडीओ, सीओ,पुलिस के अधिकारियों एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को विशेष तौर पर निर्देशित किया है।

जिला पंचायत राज अधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया कि पंचायत और वार्ड स्तर पर व्यापक जन जागरूकता माइकिंग के द्वारा कराई जाए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। वहीं उप विकास आयुक्त, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, सहायक श्रम आयुक्त, सभी बीडीओ, पीओ द्वारा बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही निर्देशित किया गया कि आवश्यकता अनुसार औद्योगिक क्लस्टर योजना एवं कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत रोजगार मुहैया कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।