विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अनुरोध सिंह की अदालत ने पेट्रोल डालकर एक युवक को जिंदा जलाने के प्रयास के आरोपियो बेनिपुर खुर्द (चोलापुर) निवासी वंशराज पटेल, विजय पटेल, रमेश पटेल व महेंद्र धाकर को आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिक्स करनें वालें अधिवक्ता योगेंद्र सिंह ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार रोहनियां के बहोरनपुर निवासी छेदी पटेल ने चोलापुर थाने में सात जनवरी २०१६ को दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि बेनिपुर खुर्द गांव में उसकी मौसी रहतीं है। उनका लड़का मनोज पटेल बनारस में एक टेक्सटाइल दुकान में मेरे साथ ही काम करता है। सात जनवरी २०१६ को हमलोग दुकान से अपना काम समाप्त कर अपने – अपने मोटरसाइकिल से मनोज के घर जा रहे थें। जैसे ही हमलोग गांव के समीप पहुंचे तभी मौसेरे भाई के गांव के रहने वाले वंशराज पटेल, विजय पटेल, रमेश पटेल व महेंद्र पुरानी रंजिश को लेकर मनोज को जान से मारने की नियत से उसपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने लगे। उसके चिल्लाने पर मैं जैसे ही उसे बचाने जानें लगा। तभी वंशराज व रमेश मुझे भी जान से मारने के लिए दौडायें, लेकिन इस बीच शोर सुनकर गांव वालें के जुट जानें से चारों हमलावर वहां से भाग निकले जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल मनोज को अस्पताल में भर्ती कराया गया।