नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो और उबर को झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक सरकार कोई नीति नहीं बनाती, तब तक दिल्ली में दोपहिया टैक्सी नहीं चल सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आदेश पर रोक लगा दी।
वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह 30 जून तक दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों को चलाने के लिए एक नीति लेकर आएगी।
Post Views: 783 नई दिल्ली. कोरोना वायरस की दूसरी लहर का तांडव देखने के बाद वैक्सीन ही महामारी से बचने का एक मात्र रास्ता दिख रहा है. ऐसे में देश के अंदर वैक्सीनेशन अभियान तो तेज़ किया जा रहा है, लेकिन टीके के कमी एक बड़ी चुनौती बन रही है. इस बीच वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने […]
Post Views: 604 अमृतसर, । दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पाटी के अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यहां पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की जमकर तारीफ की। केजरीवाल ने कहा कि वह सिद्धू की सच बाेलने की हिम्मत की दाद देते हैंं। यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह […]
Post Views: 446 माले। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक तनाव बना हुआ है। ऐसे में माले ने नई दिल्ली को एक और झटका देते हुए मालदीव हाइड्रोग्राफिक सर्वे को समाप्त करने का मन बनाया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि मालदीव हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को रिन्यू नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति मुइज्जू ने […]