पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में हुई असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली को अवैध करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने रवि कुमार व अन्य की तरफ से दायर हुई तीन रिट याचिकाओं को मंज़ूर करते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया।
18 याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बहाली हेतु जारी विज्ञापन के शर्तों के विरुद्ध जाकर नियुक्ति की गई है। विज्ञापन 478 रिक्त पदों के लिए प्रकाशित किया गया था, जबकि नियुक्तियां 451 पदों पर ही हुई। योग्य उम्मीदवारों जिनमें याचिकाकर्ता शामिल थे उनके लिए देय आरक्षण में भी गड़बड़ी की गई।
हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कई बार राज्य सरकार को निर्देश दिया था की प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ही बहाली लेने हेतु उचित कदम उठाएं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नही होने पर अंतत: पूरी नियुक्ति को ही रद्द करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं का पक्ष एडवोकेट सुनील कुमार सिंह व जोगेंद्र कुमार ने रखा।