मेधासॉफ्ट में आंकड़े की इंट्री नहीं होने पर निदेशक की हिदायत
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत सात माह के खाद्यान्न लेने वाले बच्चों के नाम के आगे ‘वाई’ एवं खाद्यान्न नहीं लेने वाले बच्चों के नाम के आगे ‘एन’ निशान मेधासॉफ्ट में एक सप्ताह के अंदर अंकित नहीं करने वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (मध्याह्न भोजन योजना) पर काररवाई होगी।
इस बाबत मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक सतीश चन्द्र झा द्वारा सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (मध्याह्न भोजन योजना) को निर्देश दिये गये हैं। गत चार मई से 30 नवम्बर तक खाद्यान्न लेने वाले बच्चों के नाम के आगे ‘वाई’ एवं खाद्यान्न नहीं लेने वाले बच्चों के नाम के आगे ‘एन’ निशान मेधासॉफ्ट में अंकित करने के निर्देश जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (मध्याह्न भोजन योजना) को गत 27 फरवरी को ही दिये गये थे। बावजूद, खाद्यान्न लेने वाले बच्चों के नाम के आगे ‘वाई’ एवं खाद्यान्न नहीं लेने वाले बच्चों के नाम के आगे ‘एन’ निशान मेधासॉफ्ट में अंकित नहीं किया गया है।
इसे गंभीरता से लेते हुए मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक सतीश चन्द्र झा ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (मध्याह्न भोजन योजना) को निर्देश दिया है कि खाद्यान्न लेने वाले बच्चों के नाम के आगे ‘वाई’ एवं खाद्यान्न नहीं लेने वाले बच्चों के नाम के आगे ‘एन’ निशान मेधासॉफ्ट में एक सप्ताह में अंकित नहीं हुआ, तो अनुशासनात्मक काररवाई की अनुशंसा की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि कोरोनाकाल में स्कूलों के बंद रहने की वजह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों को प्रति कार्यदिवस के हिसाब से खाद्यान्न दिये गये। खाद्यान्न के लिए स्कूलों में बच्चों के अभिभावक बुलाये गये। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन पकाने पर खर्च होने वाली यानी परिवर्तित मूल्य की राशि बच्चों के खाते में डीबीटी के जरिये हस्तांतरित करने की व्यवस्था की गयी। 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए प्रति बच्चा प्रति कार्यदिवस 100 ग्राम खाद्यान्न एवं प्रति कार्यदिवस परिवर्तित मूल्य की राशि 4.97 रुपये है। इसी प्रकार 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए प्रति बच्चा प्रति कार्यदिवस 150 ग्राम खाद्यान्न एवं प्रति कार्यदिवस परिवर्तित मूल्य की राशि 7.45 रुपये है।
यह राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम के मेधासॉफ्ट में प्रधानाध्यापक द्वारा ‘वाई’ निशान अंकित करने तथा खाद्यान्न नहीं लेने आने वाले अभिभावकों के बच्चों के नाम के आगे ‘एन’ निशान अंकित करने का प्रावधान है।