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- जिनकी सेवा तीन साल पूरी, वही करेंगे आवेदन
- जिनके सर्टिफिकेट की हुई जांच, वही होंगे आवेदन के योग्य
- अनट्रेंड का नहीं होगा तबादला, कार्रवाई की जद में फंसे शिक्षक भी होंगे वंचित
- पोर्टल से होगा तबादला, लिये जायेंगे तीन ऑप्शन
- पुरुष शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्षों का होगा पारस्परिक तबादला
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(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में पंचायतीराज एवं नगर निकायों के महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के इच्छित तबादले की डुगडुगी बज गयी है। इच्छित तबादले के जरिये महिला एवं दिव्यांग शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष नियोजन इकाई के बाहर तो स्थानांतरण लेंगे ही, जिले के बाहर के नियोजन इकाई में भी स्थानांतरण के जरिये जा सकेंगे।
हालांकि, तीन वर्ष से कम की सेवा वाले महिला एवं दिव्यांग शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष इच्छित स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर पायेंगे। उन महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को भी इच्छित तबादले का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई है। जिनके सर्टिफिकेट जांच में सही पाये गये हों, वही आवेदन करेंगे। इसी प्रकार अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन या निलंबित महिला एवं दिव्यांग शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष भी इच्छित स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर पायेंगे। वैसे महिला एवं दिव्यांग शिक्ष भी इच्छित स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर पायेंगे, जो प्रशिक्षित नहीं हैं।
महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के अंतर नियोजन इकाई व अंतरजिला तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी की है। इसके जरिये महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के अंतर नियोजन इकाई व अंतरजिला तबादले तथा पुरुष शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पारस्परिक अंतर नियोजन इकाई व अंतरजिला तबादले के प्रावधान किये गये हैं। ये प्रावधान शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर किये गये हैं।
प्रावधान के तहत अंतर नियोजन इकाई व अंतरजिला तबादले के लिए प्रशासी विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में वेब पोर्टल पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्त पदों की सूचना अपलोड किया जायेगा। संबंधित रिक्त पद की कोटि वही होगी, जो उस पद पर पूर्व में कार्यरत शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष की कोटि थी।
इस हेतु आरक्षण बिंदु से संबंधित रोस्टर पंजी को ध्यान में रख कर भी संबंधित नियोजन इकाई अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या को यथावत रखने हेतु स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्ति के कोटि का निर्धारण किया जायेगा। रिक्त पद की गणना में नियुक्ति हेतु विज्ञापित रिक्त पदों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। निर्धारित समय-सीमा में वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के उपरांत महिला एवं दिव्यांग शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष, जो अंतर नियोजन इकाई में स्थानांतरण के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें एक निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु आवेदन निर्धारित परिपत्र में समर्पित करना होगा।
वैसे शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ही आवेदन करेंगे,जिनका वेतन भुगतान आवेदन की तिथि तक हो चुका होगा या उसके पात्र होंगे। स्थानांतरण के लिए वैसे शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष ही दिव्यांग माने जायेंगे, जिनकी नियुक्ति दिव्यांग कोटि के पदों पर हुई होगी। स्थानांतरण के लिए अधिकतम तीन ऑप्शन लिए जायेंगे। आरक्षण कोटि में समानता वाले शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष के बीच पारस्परिक स्थानांतरण होगा। एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाइयों में अपने ही श्रेणी के पद पर पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑप्शन दे सकेंगे।
जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिले से बाहर स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग के संबंधित निदेशक नोडल अफसर होंगे। स्थानांतरण के लिए शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के जोड़े का पहचान वेब पोर्टल में ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा। वेब जेनरेटेड सूची को डाउनलोड कर संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित नियोजन इकाइयों को सूचित किया जायेगा। विरमन पत्र के साथ संबंधित शिक्षक के सेवा पुस्तक को अद्यतन कर अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सहित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्थानांतरित होने वाले नियोजन इकाई से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।